Misleading ads by Patanjali: सुप्रीम कोर्ट का रामदेव बाबा को झटका, यहां पढ़ें कोर्ट में क्या-कुछ हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील से प्रत्येक अखबार के मूल पृष्ठ को रिकॉर्ड में दाखिल करने को कहा जिसमें सार्वजनिक माफी जारी की गई थी।
Baba Ramdev, Patanjali Misleading Ads Case, Supreme Court Hearing: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण करीब एक महीने से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. पतंजलि आयुर्वेदभ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर आईएमए की याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान योग गुरु रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण अदालत में मौजूद थे।
23 अप्रैल को 14 फार्मेसी उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया था
आपको बता दें कि इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से अखबार में दिए गए बयान पर सुनवाई की थी.सार्वजनिक माफी को खारिज कर दिया था. और पूछा कि क्या माफी पत्र उसी साइज में छपवाना चाहिए जिस साइज में विज्ञापन छपा था. सोमवार (29 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्यउत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 14 फार्मेसी उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया था।
यहां पढ़ें कोर्ट में क्या-कुछ हुआ?
रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी: हमनें जो माफीनामा पेपर में दिया था उसे रजिस्ट्री में हमने जमा
कर दिया था। मुकुल ने उस माफीनामे अदालत में दिखाया, जो पेपर में छपा था।
- SC ने पूछा आपने ओरिजनल रिकॉर्ड क्यों नही दिए? आपने ई फाइलिंग क्यों की?
- SC ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की कमी है, हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। आपके वकील
बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया है। - जस्टिस अमानतुल्लाह: मिस्टर बलबीर ने स्पष्टीकरण मांगा था। फिर कहा था कि ओरिजिनल दस्तावेज
फाइल किया जाएगा। पूरा न्यूज पेपर फाइल किया जाना था। - वकील बलबीर सिंह, रामदेव की तरफ से कहा कि हो सकता है, मेरी अज्ञानता की वजह से ऐसा हुआ
हो। - SC ने कहा पिछली बार जो माफीनामा छापा गया था वो छोटा था और उसमें पतंजलि केवल लिखा था।
लेकिन दूसरा बड़ा है, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं कि उनको बात समझ में आई। - SC: आप केवल न्यूज पेपर और उस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करें।
- IMA के अध्यक्ष का बयान मुकुल ने अदालत को बताया को कहा कि उन्होंनेन्हों नेक्या कहा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IMA के अध्यक्ष का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। यह बेहद गंभीर मामला है।
- इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए।
- अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण के पेशी से छूट मांगी। अदालत ने कहा ठीक है- केवल अगली
सुनवाई के लिए